पेंशन लेने वाले/परिवार वाले ध्यान दें, यह 10 बातें उनके लिए जरूरी हैं

नई दिल्ली : देश में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवकों में हमेशा से चाहत रही है. इसके पीछे अच्छे अवसर के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा भी एक बड़ी वजह रही है. भविष्य की सुरक्षा यानि पेंशन का लाभ यह केवल सरकारी नौकरियों में ही मिलता रहा है. आइए जानें पेंशन से जुड़ी 10 खास बातें –

पेंशन लेने वाले/परिवार वाले ध्यान दें, यह 10 बातें उनके लिए जरूरी हैं
1. सरकार समय समय पर बेसिक पेंशन को संसोधित करती है. 1986 से अब तक करीब 10 बार पेंशन को संसोधित किया जा चुका है.
2. 31 दिसंबर 2015 तक न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह थी. यह महंगाई भत्ते को छोड़कर है. लेकिन 1 जनवरी 2016 से यह 9000 रुपये प्रतिमाह हो गई है.
3. 20-100 प्रतिशत तक अतिरिक्त पेंशन दी जाती है यदि पेंशनभोगी ने 80 वर्ष की उम्र पार कर ली हो.
4. 9 नवंबर 2014 से नॉन सीजीएचएस एरिया में मेडिकल अलाउंस 500 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है.
5. किसी भी राजपत्रित अदिकारी, सरपंच, मजिस्ट्रेट या आरबीआई या फिर किसी बैंक अधिकारी से लिया गया लाइफ सर्टिफिकेट बीमार या उम्रदराज पेंशनभोगी दे सकते हैं.
6. आधार आधारित लाइस सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया से दिया जा सकता है.
7. जिन पेंशनधारियों ने पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट रखा है वे केवल डेथ सर्टिफिकेट देकर फेमिली/पत्नी के लिए पेंशन चालू रखी जा सकती है.
8. फेमिली पेंशन शुरू करने के लिए उत्तराधिकार सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है.
9. पीपीओ में स्थायी रूप से अपंग हुए आश्रित बच्चे/भाई बहन या आश्रित अभिभावकों के नाम जोड़े जा सकते हैं.
10. बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि समय समय पर एसएमएस के जरिए पेंशन के पेमेंट आदि से अवगत होते रहेंगे.
ज्यादा जानकारी के लिए बैंक में संपर्क किया जा सकता है. या फिर नीचे दिए गए पते पर लिखें.
निदेशक (पीडब्ल्यू)
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर,
3 मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

ग्रीवांस सेल,
सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस,
वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, त्रिकूट-2,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066
ज्यादा जानकारी www.pensionersportal.qov.in और www.cpao.nic.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है.